[New Apply] Haryana Handicapped Pension Online Apply 2023 | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

Haryana Viklang Pension yojana : दोस्तों आज हम जानेंगे Haryana Handicapped Pension Online Apply के बारे में आप जानते ही होंगे की विकलांगो को आपना जीवन यापन करने में कितने कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इन सभी समस्याओ को देखकर हरियाणा राज्य के सरकार ने विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है Viklang Pension Yojana Haryana के अंतर्गत सभी राज्यों के विकलांगो को सहायता प्रदान की जाएगी | जिससे विकलांग लोगो को आपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर नही हो पाएंगे | और इस योजना का लाभ उठाकर वो अपनी छोटी मोटी जरुरतो को पूरा कर सकते है,

Haryana Handicapped Pension Online Apply

अगर आप भी हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें का लाभ लेना चाहते है तो मेरे इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े इसमें आप बड़ी आसानी से अपना फॉर्म भर सकते है |

Handicapped Pension online Application Haryana

आर्टिकल का नाम Haryana Handicapped Pension Online Apply 2023
उदेश्य विकलांग लोगों की आर्थिक सहायता करना
लाभार्थी हरियाणा राज्य के सभी विकलांग लोग
राज्य हरियाणा
हेल्पलाइन नंबर 0172-2715090
ऑफिसियल वेबसाइट socialjusticehry.gov.in

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु सर्टिफिकेट
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

हैंडीकैप पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए |
  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए |
  • आवेदक के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमे 60 फीसदी से अधिक विकलांगत मेंसन की हो |
  • इस योजना का लाभ सरकारी क्षेत्र में कम कर रहे विकलांग मजदुर को प्राप्त नही होगा |
  • इस योजना का लाभ वो लोग भी नही उठा सकते है जो पहले से ही किसी प्रकार के पेंशन योजना का लाभले रहे है |
  • आवेदक का पारिवारिक आय 1000 प्रति माह से अधिक नही होना चाहिए |
  • इस योजना का लाभ 40% से अधिक विकलांग व्यक्तियों को ही प्रदान किया जायेगा |

Viklang Pension Yojana Form के लाभ

  • इस योजना से विकलांग व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा |
  • विकलांग लोग आब किसी भी परिवार के ऊपर निर्भर नही होंगे |
  • इस योजना के शुरू होने से विकलांग लोगो के पास आय का साधन हो जायेगा |
  • विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह 1800 रूपये प्रदान की जाएगी |
  • विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना खुद का अकाउंट होना चाहिए ताकि ये पेंशन राशी सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी |

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में शामिल श्रेणिया

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा निम्न श्रेणियों में आने वाले द्वियांगो को शामिल किया गया है

  • कुष्ठरोग ग्रस्त
  • अंधता
  • मानसिक द्वियांग
  • निम्न दृष्ट
  • मानसिक दुर्बलता श्रवण सम्बंधित समस्या
  • पीलिया या अन्य रोग के करन चलने में समस्या

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन

Step1. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक आपके निचे दिया गया है.

Step2. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज ओपन होगा जिसमे आपको Forms के आप्शन पर क्लिक करना है जैसे निचे इमेज में दिखाया गया है |

Viklang Pension yojana Haryana Online Form

Step3. फॉर्म के आप्शन पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा जिसमे आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़, का आप्शन दिखाई देगा जिसपर आपको क्लिक करना है |

Viklang Pension Yojana Haryana Form

Step4. विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ के आप्शन पर क्लिक करने के बाद इसका फॉर्म ओपन होगा Download के आप्शन पर क्लिक कर फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है |

Haryana Viklang Pension Yojana Online Application Form Download

Step5. प्रिंटआउट लेने के बाद इस फॉर्म को सही सही और ध्यानपूर्वक भरें सभी दस्तावेज को इस फॉर्म के साथ अटैच करले और आपने नजदीकी कार्यालय में जाकर जमा कर दे |

Step6. जमा करने के थोड़े दिन बाद विकलांग वयक्ति को यह सूचित किया जायेगा की जो व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत सामिल है,

उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ‘ हरियाणा सरकार के द्वारा विकलांग व्यकित्यो को विकलांगता पेंशन योजना प्रदान की जाएगी |

Step7. इस तरह से आप अपना हरियाणा पेंशन योजना का ऑनलाइन अप्लाई बड़ी आसानी से कर पाएंगे और योजना का लाभ उठा सकते है |

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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से संबंधित सवाल और जवाब (FAQ)

Q1. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में कितनी पेंशन दी जाएगी?

Ans. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले को अधिकतम 1800 रूपये दी जाएगी |

Q2.क्या विकलांग पेंशन योजना का लाभ सरकारी नौकरी वाले ले सकते है?

Ans. जी नही , इस यिजना का लाभ सरकारी नोकरी वाले व्यक्ति नही ले सकते है |

Q3. यह योजना किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है?

Ans. यह योजना हरियाणा राज्य द्वारा चलाई जा रही है |

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दोस्तों आशा करतें है की मेरा यह आर्टिकल Haryana Handicapped Pension Online Apply आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके मन में जो भी सवाल होंगे हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें? से सम्बंधित वो क्लियर हो गये होंगे.

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यदि अभी भी आपका कोई सवाल Disability Pension Haryana Online Apply से सम्बंधित तो निचे कमेंट में जरुर लिखें.

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