Death Certificate Form Haryana , हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन, Death Certificate Haryana Online Apply 2023,
Haryana Death Certificate Online Apply : दोस्तों आज हम आपको हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में बताने जा रहे है| तो आप जानते ही होंगे की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है अगर किसी नागरिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के द्वारा यह मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होगा यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जो मृतक के सद्यो को जरी किया जाता है यह प्रमाण पत्र हर धर्म के नागरिक को बनवाना अनिवार्य है,
हम आपको हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें के बारे में स्टेप बाई स्टेप बताने जा रहे है अगर आप भी हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े इससे आप बड़ी आसानी से हरियाणा म्रत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनता है जान पाएंगे |
Death Certificate Online Apply Haryana
आर्टिकल का नाम | Haryana Death Certificate Online Apply |
उदेश्य | मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के सभी नागरिक |
ऑफिसियल वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र के महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- शपथ पत्र
- मृतक का पासपोर्ट साईज फोटो
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन का उदेश्य
- हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र का मुख्य उदेश्य प्रतेक मृतक नागरिक को मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करना है
- हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन आप घर बैठे इसके ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से कर सकते है
- इसके लिए आपको किसी भी सकरी कार्यालय में जाने की जरूरत नही होगी, आपके समय और पैसे की बचत होगी |
Haryana Death Certificate के लाभ तथा विशेषताएं
- मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण सकारी दस्तावेज होता है
- यह प्रमाण पत्र मृतक के परिवारों को जरी किया जाता है |
- इस प्रमाण पत्र में मृतक के मृत्यु का कारण, तारीख आदि जानकारी उपलब्ध होता है |
- सरकार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है |
- इस प्रमाण पत्र के जरिये मृतक के संपति नामंकित व्यक्ति को दी जाती है
- हर धर्म के नागरिक को ये प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है |
- इससे बिमा का क्लेम भी किया जा सकता है सरकारी योजनाओ का लाभ उठाया जा सकता है |
- मृत्यु के 21 दिन के अंदर अगर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नही किया गया तो मृतक के परिवार को जुर्माना का भुगतान करना होता है |
- मृत्यु के 21 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है |
- मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक शूल निर्धरित किया गया है जो आलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है |
- मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमो से किया जाता है
Haryana Death Certificate Online Apply कैसे करें?
Step1. हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक आपको निचे दिया गया है |
Step2. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको Login का आप्शन दिखाई देगा जिसमे आपको लॉग इन आईडी , पासवर्ड , कैप्चा कोड , भरना है और Submit के आप्शन पर क्लिक करना है
Step3. Submit के आप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको Apply For Services के आप्शन पर क्लिक कर View All Available Services के आप्शन पर क्लिक करना है |
Step4. View All Availabe Services के आप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको Search बॉक्स में Death लिखकर सर्च करना है जैसा की निचे के इमेज में दिखाया गया है |
Step 5. सर्च के आप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Apply For Death Certificate का लिंक आएगा जिसपर आपको क्लिक करना है जैसा की निचे इमेज में दिखाया गया है |
Step6. लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमे आपको अपना I Have Family Id के आप्शन पर क्लिक कर Family ID दर्ज करें और Send OTP के आप्शन पर क्लिक करें |
Step7. Send OTP के आप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Saral Haryana Death Certificate का फॉर्म ओपन होगा |
Step8. इस फॉर्म के आपको सभी जानकारी जैसे मृतक का नाम , मृत्यु कि तिथि, स्थान , मृत्यु का करण ,आदि फॉर्म में भरने के बाद आपको Submit के आप्शन पर क्लिक करना है
इस तरह से मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रकिया बड़ी आसानी से पूरी हो जाएगी |
हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र से सम्बंधित सवाल और जवाब (FAQ)
Q1. ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनता है?
Ans. हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाना होगा और आधिक जानकारी के लिए मेरे इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े |
Q2. मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए?
Ans. हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरुरी दस्तावेज है :- आधार कार्ड , राशन कार्ड , पहचान पत्र , सपथ पत्र , मृतक का पासपोर्ट साईज फोटो आदि दस्तावेज लगते है |
Q3. मृत्यु के कितने दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है?
Ans. मृत्यु के 21 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होता है मृत्यु के 21 दिन के अंदर यदि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए यदि आवेदन नही किया गया तो मृतक के परिवार को जुरमाना का भुक्तान करना होता है |
हरियाणा सरकार की योजनाएँ
हरियाणा आवास योजना लिस्ट में अपना नाम कैसे देंखे? | |
हरियाणा राशन कार्ड कैसे बनाये? | |
ई श्रम कार्ड निपुण योजना ऑनलाइन आवेदन | |
हरियाणा सरकार की योजनाएँ |
निचे कमेंट में अपना विचार जरुर लिखें
आशा करती हूँ की यह आर्टिकल Haryana Death Certificate Online Apply आपको बेहद ही पसंद आया होगा और हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें? से सम्बंधित आपके सभी सवालों के जवाब मिल गये होंगे.
यदि अभी भी आपका कोई सवाल है death public search या हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म से सम्बंधित तो निचे कमेंट में लिखकर जरुर पूछें.