[आवेदन] हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023 | Haryana Paternity Benefit Scheme , Application Form

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Haryana Pitritva Labh Yojana 2023 :- दोस्तों आज हम बात करेंगे Haryana Paternity Benefit Scheme के बारे में हरियाणा सरकार के द्वारा इस हरियाणा पितृत्व योजना ऑनलाइन पंजीकरण योजना का शुरुआत किया गया है योजना के अंतर्गत रहने वाले मजदुर के नवजात शिशु को सही रखरखाव और पालन पोषण के लिए 21000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी,

Haryana Pitritva Labh Yojana Online Apply

यदि आप भी इस योजना Haryana Paternity Benefit Scheme 2023 Apply का लाभ उठाना चाहते है तो आप हमारे इस Haryana Paternity Benefit Scheme पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़िए.

Haryana Pitritva Labh Yojana 2023

योजना का नाम Haryana Paternity Benefit Scheme
उद्देश्य बच्चो का पालन पोषण तथा माँ के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना
लाभ 21000
पहला क़िस्त 15000 बच्चे के पालन पोषण के लिए
दूसरा क़िस्त 6000 माँ के पौष्टिक आहार के लिए
हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400
ऑफिसियल वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/#

हरियाणा पितृत्व लाभ योजन के लिए दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. पहचान पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. बैंक पासबुक
  5. मोबाइल नंबर
  6. मुलनिवास प्रमाण पत्र
  7. पासपोर्ट साईज फोटो

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लाभ और विशेषताए

  • इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में रहने वाले श्रमिक मजदुर व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
  • योजना के अंतर्गत माँ की स्वस्थ और संतान के पालन पोषण के लिए विशेष ध्यान रखा गया है.
  • इस योजना के शुरू होने से मातृत्व मृत्यु दर में कमी होगी साथ ही शिशु मृत्यु दर में कमी होगी.
  • हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत शिशु के पालन पोषण के लिए 15000 रूपये प्रदान किये जाते है.
  • तथा शिशु के माता को उचित खानपान और पौष्टिक आहार के लिए 6000 रूपये की धनराशी प्रदान की जाती है.
  • इस योजना के आने से माँ और बच्चे के पालन पोषण में विशेष लाभ प्राप्त होगा.

Haryana Pitritva Labh Yojana Online Apply के पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिये
  • श्रमिक को श्रम विभाग में कम से कम 1 शाल के लिए पंजीकृत होना जरुरी है.
  • श्रमिक को शिशु का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय लगाना आवश्यक है.
  • पितृत्व लाभ योजना केवल 2 बच्चों के लिए लिया जाता है यदि 3 लडकियाँ है तब भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है.
  • योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर आवेदन पत्र जमा करना है.
  • यदि आवेदक यदि किसी और पितृत्व योजना का लाभ ले रहा है तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा.

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में पंजीयन फॉर्म की समय सीमा क्या है?

आवेदक के घर महिला जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के जन्म के लगभग 3 वर्ष बाद भी इस Haryana Paternity Benefit Scheme का लाभ उठाया जा सकता है.बस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र तथा हॉस्पिटल से की गयी चिकिस्ता का प्रमाण पत्र डॉक्टर की और से जारी किया होना चाहिए.

पितृत्व लाभ योजना दस्तावेज कैसे डाउनलोड करें

यदि आप पितृत्व लाभ योजना दस्तावेज डाउनलोड करना चाहते है तो इसका लिंक निचे दिया गया है वहा से आप डाउनलोड कर सकते है.

यहाँ से आपको हरियाणा पितृत्व योजना का लाभ उठाने के लिए दस्तावेज घोषणा पृष्ठ दिखाई देगा

How to Download Paternity Benefit Scheme Documents

पितृत्व लाभ योजना के लिए कार्य पर्ची डाउनलोड

यदि आप पितृत्व लाभ योजना का कार्य पर्ची डाउनलोड करना चाहते है तो इसका लिंक निचे बॉक्स में दिया गया है यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते है.

हरियाणा पितृत्व लाभ कार्य पर्ची डाउनलोड दिखाया गया है निचे.

Download Work Slip for Paternity Benefit Scheme

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Step1. Haryana Pitritva Labh Yojana Online करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक निचे बॉक्स में दिया गया है.

Step2. ऑफिसियल वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने इसका होम पेज ओपन होगा जिसमे आपको New User? Register here के आप्शन पर क्लिक करना है. जैसे निचे फोटो में है.

Eligibility Criteria for Haryana Labour Board Paternity Benefit

Step3. क्लिक करते ही आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा जीमे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी , मोबाइल नंबर ,पासवर्ड, स्टेट, कैप्चा भरना है और Submit के आप्शन पर क्लिक कर देना है.

Haryana Pitritva Labh Yojana Registration Online

Step4. सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जायेगा और एक नया पेज ओपन होगा जीमे आपको अपना इमेल आईडी, ईमेल ओटीपी और मोबाइल OTP भरना है और Submit के आप्शन पर क्लिक करना है.

Maternity Benefit Scheme Haryana Apply Online

Step5. अब आपको वापिस होम पेज पर जाना है और वहा पर अपना Login ID, Password, और कैप्चा कॉड दालान है और सबमिट के आप्शन पर क्लिक करना है.

Step6. सबमिट करने पर एक नया पगे ओपन होगा जिसमे आपको Apply For Service पर क्लिक कर View All Available Services पर क्लिक करे आपके सामने सभी योजनाओ की लिस्ट ओपन होगी.

Step7. इसके बाद दिए गये सर्च बॉक्स में Paternity टाइप करें और Paternity Benefit Scheme for male registered Worker of HBOCWW Board के आप्शन पर क्लिक करना है.

Haryana Pitritva Labh Yojana Registration

Step8. क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमे आपको अपना आधार नंबर Verify करें और OTP Verification करें.

Step9. आपके सामने Paternity Benefit Scheme का आवेदन फॉर्म ओपन होगा जिसमे आपको आपनी साडी जानकरी भरनी है और अप्लाई करना है.

तो इस तरह से आपके हरियाणा पितृत्व योजना ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी |

Haryana Pitritva Labh Yojana से सम्बंधित सवाल-जवाब (FAQ)

Q1. हरियाणा पितृत्व योजना का आधिकारी वेबसाइट क्या है?

Ans. Haryana Pitritva Labh Yojana का ऑफिसियल वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ है.

Q2. हरियाणा पितृत्व योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Ans. हरियाणा पितृत्व योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है और अधिक जनकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक जरुर पढ़ें.

Q3. हरियाणा पितृत्व योजना के अंतर्गत कितने बच्चों को लाभ मिलेगा?

Ans. इस योजना के अंतर्गत मजदुर परिवार के केवल 2 बच्चो को लाभ मिलेगा.

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आशा करती हूँ की यह आर्टिकल Haryana Paternity Benefit Scheme आपको बेहद ही पसंद आया होगा और हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें से सम्बंधित आपके सभी सवालों के जवाब मिल गये होंगे.

यदि अभी भी आपको कोई सवाल है Haryana Pitritva Labh Yojana Online Apply in Hindi से सम्बंधित तो निचे कमेंट में लिखकर जरुर पूछें.

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