[आवेदन] Haryana Old Age Pension Online Apply 2023 | हरियाणा वृध्दावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

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Haryana Old Age Pension Online Apply : वृध्दावस्था पेंशन का आरंभ सरकार के द्वारा वृध्दजनो के लिए चलाया गया है जहाँ व्यक्ति कुछ भी करने में असमर्थ रहते है शरीरिक और मानशिक रूप से भी कमजोर हो जाते है इस योजना के अंतर्गत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृध्दजनो को 1800 रूपये आर्थिक सहयता के रूप में हरियाणा सरकार प्रदान करती है,

Haryana Old Age Pension Online Apply

अगर आप भी हरियाणा पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें जानना चाहते है तो मेरे इस आर्टिकल के माध्यम से आप स्टेप बाई स्टेप जानेंगे की कैसे बनाया जाता है और बड़ी आसानी से आप वृध्दावस्था पेंशन का ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे

हरियाणा वृध्दावस्था पेंशन योजना (Haryana Old Age Pension Scheme)

आर्टिकल नाम Haryana Old Age Pension Online Apply
उदेश्य वृध्द व्यक्तियो की आर्थिक सहायता
लाभार्थी हरियाणा में रहने वाले वृध्द व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो
ऑफिसियल वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in

हरियाणा पेंशन योजना का आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • पासपोर्ट साईज फोटो

Haryana Old Age Pension Online Apply के लाभ

  • इस योजना का लाभ हरियाणा के वृध्दजन व्यक्ति जिनकी ऊम्र 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग उठा सकते है.
  • इस योजना के अंतर्गत हर महीने वृध्दजनो को 1800 रूपये हरियाणा सरकार प्रदान करती है
  • इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थाई निवासी ही उठा सकते है
  • ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदक का पैसा और समय दोनों की बचत होती है.

Haryana Old Age Pension Form Online Application के लिए पात्रता

  • वृध्दावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदक का किसी भी बैंक में अपना अकाउंट होना चाहिए .
  • पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूलनिवासी होना चाहिए |
  • वृध्दावस्था पेंशन का आवेदन करने के लिए बुजुर्ग महिला या पुरुषो की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए |
  • हरियाणा वृध्दावस्था योजना का आवेदन करने के लिए परिवार की साल भर की आय 2 लाख से अधिक नही होनी चाहिए |
  • आवेदक किसी और अन्य पेंशन का लाभ न ले रहा हो |

हरियाणा वृध्दावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Full Process)

Step1. हरियाणा वृध्दावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक आपको निचे दिया गया है .

Step2. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने इसका होम पेज ओपन होगा जिसमे आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है.

Haryana Old Age Online Apply Kaise Karen

Step3. अप्लाई ऑनलाइन फॉर पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जिसमे दो ऑप्शन होगा पहला आप स्वयं आवेदन करना चाहते है या फिर आप नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र पर जाकर आवेदन करवाना चाहते है,

तो आपको यहाँ स्वयं आवेदन करने के ऑप्शन पर क्लिक करना है.

Haryana Vridhdawastha Pension Yojna

Step4. सवयं आवेदन करने के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जिसमे आपको आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसा की निचे के इमेज में दिखाया गया है.

Haryana Vridhdawstha Pension Yojna Online Apply

Step5. आपके सामने अब एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको Download Application Form For Old Age Samman Allowance के ऑप्शन पर क्लिक करना है. क्लिक करते ही आपके वृध्दावस्था का आवेदन फॉर्म डाउनलोड हो जायेगा जिसे आप प्रिंट आउट कर लें |

Haryana Pension Yojna Online Apply Kaise Karen

Step6. फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी जैसे :- जिला , ग्राम ,तारिख , आवेदक का नाम ,वार्ड ,शहर ,पति या पिता का नाम ,जन्मतिथि , ऊम्र ,अपना पता ,केटेगरी ,पिनकोड ,मोबाइल नंबर आदि भरना है .

Step7. फॉर्म में सारी जानकारी भरने के बाद आप फॉर्म को किसी ऑथॉरिज़ेड अथॉरिटी के पास सत्यापन कर के हस्ताक्षरित करवाना है और फर्म को दुबारा एक बार और पढ़ लेना है ताकि अगर कोई गलती हो तो उसे सुधार लें |

Step8. सुधार करने के बाद आप अपने फॉर्म को स्कैन करें और मांगी गई सभी दस्तवेजो को अप्लोड कर दें |

Step9. आपको अब सरल पोर्टल पर जाकर आपना Login ID बनानी ही जिसका लिंक आपको निचे दिया गया है .

Step10. लॉग इन आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले यूजर नेम , पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर कर लॉग इन आईडी पर क्लिक करना है जिसके बाद आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है.

Step11. आपको अब ओल्ड ऐज पेंशन योजना हेतु सिटीजन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और नागरिक पंजीकरण का फॉर्म सही सही से भरना है .

Step12. नागरिक पंजीकरण का फॉर्म भरने के बाद आपको इसमें मांगी गई सभी दस्तावेजो को एक एक करके अप्लोड करना है और Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना है

Step13. आपको पास अब एक रिफ्रेन्स नंबर आएगा जिसे याद रखना है और आवेदन फॉर्म का प्रिंट लेकर आप ब्लॉक या DSWO (डिस्ट्रिक सोशल वेलफेयर ऑफिस) जमा कर दे ,

इस तरह से आप अपना हरियाणा वृध्दावस्था का फॉर्म बड़ी आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है और आपना वृध्दावस्था पेंशन का लाभ उठा सकते है.

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हरियाणा वृध्दावस्था पेंशन योजना से सम्बंधित कुछ सवाल और जवाब(FAQ)

Q1.हरियाणा वृध्दावस्था पेंशन योजना का संचालन किसके द्वारा होता है?

Ans. सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा हरियाणा वृध्दावस्था पेंशन योजना का संचलन किया जाता है.

Q2. क्या हरियाणा वृध्दावस्था पेंशन योजना का आवेदन अन्य राज्य के लोग कर सकते है?

Ans. नही, हरियाणा वृध्दावस्था पेंशन योजना का आवेदन अन्य राज्य के लोग नही कर सकते है केवल हरियाणा के मूल निवाशी ही आवेदन कर सकते है.

Q3. हरियाणा वृध्दावस्था पेंशन योजना कब और किसके द्वारा शुरू की गई थी?

Ans. हरियाणा वृध्दावस्था पेंशन योजना 2017 में शुरू किया गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा शुरू किया गया था |

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आशा करती हूँ की यह आर्टिकल Saral Haryana Old Age Pension Apply Online, Old Age Pension Haryana Online Apply 2023, आपको बेहद ही पसंद आया होगा और Old Age Pension Form Online Appliction से सम्बंधित आपके सभी सवालों के जवाब मिल गये होंगे.

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