Haryana Labour Card Renewal, हरियाणा श्रम कार्ड रिन्यू कैसे करें, Haryana Shrmik Card Renew, Labour Card Renewal Apply Haryana, Labour Card Renewal In Haryana, हरयाणा मजदूर कार्ड रिन्यूअल करना है, Haryana Labour Card Renewal Form
दोस्तों आज हम हरियाणा लेबर कार्ड नवीनीकरण कैसे करें के बारे में जानेंगे हरियाणा के सभी मजदूरों के पास Haryana Labour Card होना जरुरी है हरियाणा श्रमिक कार्ड की वैधता 3 साल के बाद समाप्त हो जाती है जिसको पुनः रिन्यू किया जाता है Haryana Labour Card Renewal के बाद 3 वर्ष तक मजदुर श्रमिक कार्ड से मिलने वाली सभी योजनाओ का लाभ ले सकते है.
यदि आपका भी लेबर कार्ड है एवं उसकी वैधता समाप्त हो गयी है और आप भी Labour Card Renewal Apply Haryana करना चाहते है तो आप हमारे इस आर्टिकल के जरिये बहुत ही आसानी से Haryana Shrmik Card Renew कर सकते है, और इस पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़ें.
Labour Card Renewal In Haryana
योजना का नाम | Haryana Labour Card Renewal |
राज्य | हरियाणा |
उद्देश्य | श्रम विभाग के योजनाओ का लाभ श्रमिको को देना |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के मजदुर |
साल | 2023 |
हेल्पलाइन नंबर | 1800-200-0023 |
ऑफिसियल वेबसाइट | hrylabour.gov.in |
हरियाणा में लेबर कार्ड कैसे अप्लाई करें से संबंधित दस्तावेज
- आधार कार्ड
- श्रम कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता का पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साईज फोटो
हरियाणा लेबर कार्ड रिन्यू के पात्रता
- जिन मजदूर का लेबर कार्ड बना है वही लेबर कार्ड रिन्यू करा सकते है.
- जिन मजदुर के लेबर कार्ड के वैधता 1,2,3 साल की है उन मजदूरो को 1,2,3 साल बाद दोबारा श्रम विभाग में Haryana Labour Card Renewal करना होगा.
हरियाणा श्रम कार्ड नवीनीकरण कैसे करें?
Step1. हरियाणा लेबर कार्ड रिन्यू करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक निचे बॉक्स में दिया गया है.
Step2. क्लिक करते ही आपके सामने इसका होम पेज ओपन होगा जिसमे आपको Bullding & Ors Const. Workers Welfare board के आप्शन पर क्लिक करना है .
Step3. Bullding & Ors Const. Workers Welfare board के आप्शन पर क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा जिसमे सभी निर्देष को सावधानी से पढ़ना है और Submit के आप्शन पर क्लिक करना है जैसे निचे दिखाया गया है.
Step4. आपके सामने अब एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको अपना Family ID दर्ज करना है और Click here To Fatch Family Details के आप्शन पर क्लिक करना है जैसे की निचे इमेज है.
Step5. Click here To Fatch Family Details के आप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा, जैसा की ऊपर इमेज में दिखाया गया है.
Step6. जिसमें आपको अपना नाम , माता-पिता का नाम , आधार नंबर , दर्ज करना है और Continue के आप्शन पर क्लिक करना है जैसा की निचे के इमेज में दिखाया गया है.
Step7. Continue के आप्शन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल फ़ोन पर एक SMS आयेगा जिससे पोर्टल पर आपको लॉग इन करने का आईडी और पासवर्ड मिल जायेगा.
Step8. आपको पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए वापिस इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है और अपना यूजर आयडी और पासवर्ड दर्ज करना है.
Step9. जिसके बाद कैप्चा कोड को दर्ज करके लॉग इन के आप्शन पर क्लिक करना है जैसा की ऊपर इमेज में दिखाया गया है.
Step10. लॉग इन करते ही एक नया पेज ओपन जिसमे श्रमिक नवीनीकरण करने का आप्शन दिया गया है उसपर क्लिक करते ही फॉर्म ओपन हो जायेगा.
Step11. अब आपको अपने सभी जानकारी को सही से भरना है और आपको कितने साल (1,2,3वर्ष) के लिए आपना श्रम कार्ड रिन्यू करना है सेलेक्ट कर लेना है.
Step12. सेलेक्ट करने के बाद श्रम कार्ड रिन्यू का भुगतान करना और Submit के आप्शन पर क्लिक कर देना है तो इस तरह से आपके Haryana Labour Card Renewal करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
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हरियाणा श्रम कार्ड रिन्यू करने से संबंधित सवाल और जवाब (FAQ)
Q1. हरियाणा श्रम कार्ड रिन्यू कैसे करें?
Ans. हरियाणा श्रम कार्ड के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा और अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक जरुर पढ़ें.
Q2. हरियाणा श्रम कार्ड को कितने वर्ष तक रिन्यू किया जाता है?
Ans. हरियाणा में श्रम कार्ड को 1,2,3 वर्ष तक के लिए रिन्यू किया जाता है.
Q3. हरियाणा श्रम कार्ड रिन्यू के लिए ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?
Ans. हरियाणा श्रम कार्ड रिन्यू करने का ऑफिसियल वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ है.
निचे कमेंट में आपना विचार जरुर लिखें
आशा करती हूँ की यह आर्टिकल Haryana Labour Card Renewal आपको बेहद ही पसंद आया होगा और हरियाणा श्रमिक कार्ड रिन्यू कैसे करें? से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब मिल गये होंगे,
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