Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana Haryana : दोस्तों आज हम आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताने वाले है, हरियाणा राज्य में कई लोग ऐसे है जिनके पास अपना माकन या दुकान होने के बावजूद भी उनका मालिकाना हक़ नही है ऐसे सभी नागरिको के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें का शुभारंभ किया गया| इस योजना के माध्यम से हरियाणा के नागरिको को उनके मकान और दुकान का मालिकाना हक़ प्रदान किया जाएगा,

अगर आप भी मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे का लाभ उठाना चाहते है तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े इसके जरिये आप बड़ी ही आसानी से और स्टेप बाई स्टेप जान सकेंगे की स्वामित्व योजना हरयाणा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana
योजना का नाम | Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana Haryana |
उदेश्य | हरियाणा के नागरिको को मालिकाना हक प्रदान करना |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के नागरिक |
आवेदन मोड | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | ulbshops.ulbharyana.gov.in |
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बिजली का बिल
- पानी का बिल
- वोटर ID कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मुल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- फायर NOC
- किराये की रसीद
- किराये का समझौता पत्र
- सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
- पासपोर्ट साईज फोटो
Haryana CM Shehri Nikay Swamitva Yojana के पात्रता
दोस्तों अगर आप भी इस योजना से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको इसके पात्रता का पता होना जरुरी है हम आपको इस योजना से जुडी पात्रता के बारे में बताने वाले है तो आप इसे ध्यानपूर्वक जरुर पढ़े
- आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी जरुरी दस्तावेज होना चाहिए |
- आवेदन करने वाला हरियाणा राज्य का मुलनिवासी होना चाहिए |
- आवेदन करने वाले के पास अपने दुकान या माकान का 31 दिसंबर 2022 तक 20 वर्ष या फिर 20 वर्ष से अधिक का कब्ज़ा होना जरुरी है |
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है |
स्वामित्व पर कलेक्टर रेट में मिलने वाली छूट
घर या दुकान पर कब्जे का समय | कलेक्टरेट में छूट का प्रतिशत |
20 वर्ष | 20 प्रतिशत |
25 वर्ष | 25 प्रतिशत |
30 वर्ष | 30 प्रतिशत |
35 वर्ष | 35 प्रतिशत |
40 वर्ष | 40 प्रतिशत |
45 वर्ष | 45 प्रतिशत |
50 वर्ष या उससे आधिक समय | 50 प्रतिशत |
Swamitva Yojana Haryana का उदेश्य
- हरियाणा शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उदेश्य यह है की हरियाणा राज्य में जितने भी नागरिक है उन्हें उनका जमीन और मालिकाना हक़ प्रदान करना है|
- हरियाणा राज्य के कई लोग ऐसे भी है जिनका अपना माकन या दुकान होने बावजूद भी उनपर उनका मालिकाना हक़ नही है
- लेकिन सीएम शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के लोगो में सुधार आ सकेगा
- जिसे नागरिक मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकेंगे |
- जिन नागरिको का 20 साल से अधिक का कब्ज़ा है उन्हें सरकार मालिकाना हक़ प्रदान करेगी |
हरियाणा योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताए
- इस योजना के माध्यम से सभी हरियाणा के लोगो को उनका मालिकाना हक़ प्रदान किया जायेगा |
- नागरिको को कम राशी का भुगतान करने पर उन्हें मालिकाना हक़ मिल जायेगा |
- इस योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रूपये का राजस्व आना संभव है |
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नागरिको को मालिकाना हक़ के लिए 50% की छुट दी जाएगी |
- जो भी नागरिक इस योजना का लाभार्थी नही होंगे उन्हें मार्किट रेट के हिसाब से किराया देना पड़ेगा
- हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना बहुत जरुरी है |
- इस योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रूपये का राजस्व आना संभव है |
- विभाग द्वारा हप्ते में केवल एक दिन यानि सोमवार को ऑनलाइन आवेदन प्रकिया के लिए पोर्टल को खोला जायेगा, केवल 1000 आवेदन पत्र एक दिन में जमा हो सकेंगे जिसके बाद पोर्टल को फिर से बंद कर दिया जायेगा |
- इस पोर्टल पर 3 से 4 महीने में नागरिको के द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा हो जायेगा |
- हरियाणा सवामित्व योजना का लाभ राज्य के कुल 25 हजार लोगो को प्रदान किया जायेगा
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
Step1. मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक आपको निचे दिया गया है |
Step2. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने इसका होम पेज ओपन होगा | जिसमे आपको Register Here के ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसा की निचे इमेज में दिखाया गया है |

Step3. रजिस्टर हियर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको अपना , नाम , ईमेल आईडी , मोबाइल नंबर , I,m not a Robot के ऑप्शन पर क्लिक करना है और Generate OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है |

Step4. जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जायेगा जिसे दिए गये बॉक्स में भर देना है, और Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
Step5. सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर जाना है और अपना यूजर नाम , पासवर्ड और कैप्चा कोड को भरना है |
Step6. यूजर नाम , पासवर्ड और कैप्चा कोड भरने के बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
Step7. अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन करने के लिए फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे :- अपना , नाम , पता , लिंग आदि सही- सही भरना है |
Step8. फॉर्म को सही-सही भरने के बाद मांगी गयी सभी आवश्यक दस्तावेजो को अपलोड करना है, और फॉर्म को एक बार और दुबारा अच्छे से जाँच कर ले और Submit के ऑप्शन पर क्लिक करें |
Step9. सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करे ही आपके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बड़ी ही आसानी से पूरी हो जाएगी |
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Citizen Login करने की प्रक्रिया
Step1. सिटीजन लॉग इन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक आपको निचे दिया गया है |
Step2. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने इसका होम पेज ओपन होगा जिसमे आपको Citizen Login के आप्शन पर क्लिक करना है, जैसा की निचे इमेज में दिखया गया है |

Step3. सिटिज़न लॉग इन के निचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे :- Apply For Sale Of Shop/House और Raise Claim / Objection अपनी आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट करना है , जैसा की ऊपर के इमेज में दिखाया गया है |
Step4. इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और Send OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है
Step5. अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जायेगा जिसे बॉक्स में भरना है और Submit के आप्शन पर क्लिक कर देना है |
इस तरह से आपके Citizen Login करने की प्रक्रीया पूरी हो जाएगी |
ULB Login कैसे करें?
Step1. ULB Login करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक आपको निचे मिल जायेगा |
Step2. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इसका होम पेज ओपन होगा जिसमे आपको ULB के आप्शन पर क्लिक करना है जैसे की निचे इमेज में दिखाया गया है जैसा की इमेज में दिखाय गया है |

Step3. ULB के ऑप्शन पर क्लिक करने बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है और Send OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसा की ऊपर के इमेज में दिखाया गया है |
Step4. अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आये हुए OTP को बॉक्स में भरना है और Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
Step5. सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके ULB Login करने की प्रक्रिया बड़ी आसानी से पूरी हो जाएगी |
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से सम्बंधित सवाल और जवाब(FAQ)
Q1. मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Ans. हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा |
Q2. हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?
Ans. हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का ऑफिसियल वेबसाइट https://ulbshops.ulbharyana.gov.in है |
Q3. मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना किसके द्वारा शुरू की गई है?
Ans. हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का शुरुवात मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है |